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https://drive.google.com/file/d/130KZwUENTGNn3UX6_ki_BZCYMiRyMeV0/view?usp=drivesdk
बाल शिक्षा भत्ते (C.E.A) के बारे में नियम व शर्तें-
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📗 यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए देय है।
(भले ही वे सरकारी में पढ़ते हो या प्राइवेट स्कूल में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता)
📘 कर्मचारी को त्रैमासिक स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र देना होता है। किसी प्रकार की रसीद या बिलों की जरूरत नहीं है। ट्यूशन फीस, दाखिला फीस ,लेबोरेटरी फीस , लाइब्रेरी फीस सपोर्ट फीस, पाठ्य पुस्तक , नोटबुक्स, वर्दी आदि के लिए यह दिया जाता है।
📕 नर्सरी (2yrs LKG+UKG) से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह देय है।
📙 यह भत्ता पहले दो बड़े बच्चों के लिए दिया जाता है । इसको Switch over नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी कर्मचारी के तीन बच्चे हैं तो वह पहले दो बच्चों का भत्ता लेता रहे फिर एक बच्चा 12 वीं पास कर जाए तो वह तीसरे बच्चे का लेना शुरू कर दे, तो इसकी अनुमति नहीं होती।
📗यह अनुत्तीर्ण छात्र के लिए भी मिलता है।
📓यह त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर निकलवाया जाता है।
📗 यदि पति व पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो केवल एक ही अपने बच्चों के लिए यह भत्ता लेने का पात्र है।
📙यह भत्ता सभी प्रकार की छुट्टियों व निलंबन के दौरान भी देय है।